बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने सोमवार को हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 विवेक कुमार की अदालत ने सिकंदराबाद क्षेत्र के ग्राम जोली निवासी सुशील उर्फ मूंछ को सजा सुनायी। सत्येन्द्र उर्फ छोटू ने ग्राम जोली में मोटे एवं निक्की को 36 हजार रुपए उधार दिए थे। सत्येंद्र अपने पिता राजवीर के साथ प्राणगढ़ में रुपए वापस मांगने गया। इसी दौरान अभियुक्त सुशील ने सत्येंद्र की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी।
सोमवार को अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश ने सोमवार को अभियुक्त सोनू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं 50000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।